November 23, 2024
जूही चावला

नई दिल्ली: देश में 5G के खिलाफ बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दिया, साथ में कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी में कहा कि मुकदमा स्पष्ट रूप से “प्रचार के लिए” था। कोर्ट ने जूही चावला और अन्य को कोर्ट फीस जमा करने का निर्देश देते हुए कहा, “मुकदमा खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता ने कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया इस लिए इन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।”

अदालत ने उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया, जिन्होंने बुधवार को एक वर्चुअल सुनवाई के दौरान बाधा डाली, तथा सुनवाई के दौरान अभिनेत्री की फिल्म के गाने गाये थे | ज्ञात हो की अभिनेत्री ने इस वर्चुअल सुनवाई का लिंक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट किया था तथा लोगों को इसे ज्वाइन करने की अपील भी की थी | बुधवार को, उच्च न्यायालय की वर्चुअल सुनवाई को जूही चावला के प्रशंसकों द्वारा बार-बार बाधित किया गया, जिन्होंने जूही चावला की फिल्मों के गाने गाए, जिससे जज नाराज हो गए।

सुनवाई के दौरान एक यूजर ने अभिनेत्री की फिल्म का गाना “घूँघट की आड़ में ” गुनगुना शुरू कर दिया, जिसके बाद बेंच के जज जे.आर. मिढ़ा ने पहली बार तो यूजर को म्यूट होने के लिए कहा , परन्तु दोबारा ऐसा होने के पर न्यालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए दिल्ली पुलिस को इन लोगो की पहचान करके उचित दण्डात्मक कार्यवाही करने के आदेश दिए साथ ही केस को ख़ारिज करते हुए जूही चावला ( याचिकाकर्ता ) के ऊपर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया साथ ही टिप्पणी करते हुए कहा ” ऐसा लगता है कि मुकदमा प्रचार के लिए था। जूही चावला ने सोशल मीडिया पर सुनवाई का एक लिंक प्रसारित किया।”

उच्च न्यायालय ने कहा : "पब्लिसिटी स्टंट" | जूही चावला का 5जी केस खारिज साथ ही 20 लाख का जुर्माना - BlogiMine
जब जूही चावला के वकील दीपक खोसला ने आदेश पर रोक लगाने के लिए कहा, तो यह तर्क देते हुए कि यह याचिका बिना किसी कानूनी आधार के थी, अदालत ने कहा: “मामला खत्म हो गया है। आपके पास अपने कानूनी उपाय हैं तथा आगे कहा वकील को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए।”

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *